सरकारी छात्रवृत्ति दिलाने के बहाने 12वीं की छात्रा के साथ किया बलात्कार, आरोपी को 10 साल की सुनाई गई सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 11, 2022

मुजफ्फरनगर (उप्र)। यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

इसे भी पढ़ें: बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट

विशेष न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत आशु करनवल (26) को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई और 24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसे भी पढ़ें: PM मोदी की तारीफ में अमित शाह ने पढ़े कसीदे, बोले- लोगों को अच्छा लगे इसके लिए नहीं बल्कि उनकी भलाई के लिए लेते हैं फैसले

सरकारी वकील किरणपाल कश्यप के अनुसार, आरोपी जुलाई 2008 में पीड़िता को सरकारी छात्रवृत्ति दिलाने के बहाने एक गांव से मुजफ्फरनगर ले गया था, जहां उसने छात्रा से दुष्कर्म किया और उसे धमकी भी दी। पीड़िता के परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और 10 जुलाई 2008 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रमुख खबरें

IPL 2024 CSK vs PBKS: पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दी शिकस्त, स्पिनरों का शानदार प्रदर्शन

Travel Tips: हनीमून का बना रहे हैं प्लान तो भूलकर भी न जाएं ये जगह, धूप और पसीने से खराब हो जाएगी हालत

Pakistan : सुरक्षाबलों ने तहरीक-ए-तालिबान के दो आतंकवादियों को मार गिराया

मतदान प्रतिशत बढ़ने पर Mamata ने जताई चिंता, EVM की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए