By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 14, 2021
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि तमिलनाडु को केंद्र की ओर से आवंटित कोविड-19 टीके की खुराक राज्य की ओर से मांग की पूर्ति करने के उद्देश्य से जारी वैश्विक निविदा की वजह से अन्य स्थानों को नहीं भेजी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार रामामूर्ति की पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा राज्य के आंवटन को फिर से तब निर्धारित किया जा सकता है जब वैश्विक निविदा के तहत आपूर्ति हो जाए। यह मामला अदालत द्वारा कोविड-19 प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान लेकर हो रही सुनवाई के दौरान आया।