By अंकित सिंह | May 29, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी है और दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्हें राहत दी गई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा दायर याचिका पर, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। इससे फोगाट के लिए 30 मई से दिल्ली में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है।
इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने ओलंपियन को राहत देते समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी और उसमें हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। सुनवाई की शुरुआत में, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान से कहा कि हमारे कुछ प्रश्न हैं। न्यायमूर्ति ने गौर किया कि फोगाट ने दिसंबर 2024 में खेल से विराम लिया था और कहा था कि वह अगस्त 2025 में वापसी करेंगी।
हालांकि, उन्होंने डब्ल्यूएफआई को सूचित किया कि जुलाई 2025 में मां बनने के बाद वह जनवरी 2026 से पात्र होंगी। इसके बावजूद, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि फोगाट ने जनवरी में डोपिंग परीक्षण नहीं कराया और विधायक बनने का उनका स्पष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (आईटीए) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आईटीए टेस्ट छूट जाना चिंताजनक है, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम होते हैं। भारतीय खेल विश्व खेलों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अगर वैश्विक स्तर पर किसी तरह की अयोग्यता सामने आती है, तो इसका असर भारत पर पड़ता है। आपने डोपिंग टेस्ट के लिए अपनी उपस्थिति की जानकारी नहीं दी और पहला डोपिंग टेस्ट छोड़ दिया।