रेड चिलीज का दिल्ली HC में तर्क: वानखेड़े की याचिका मुंबई की है, दिल्ली का क्षेत्राधिकार नहीं

By Renu Tiwari | Nov 27, 2025

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के स्वामित्व वाली ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’ ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ वेब सीरीज पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका का विरोध किया और कहा कि यह एक व्यंग्यात्मक कृति है। वानखेड़े ने अनुरोध किया है कि इस वेब सीरीज को, जिस पर उन्होंने मानहानिकारक होने का आरोप लगाया है, कई वेबसाइटों से हटा दिया जाए।

फिल्म निर्माण कंपनी ने दलील दी कि यह मुकदमा दिल्ली के न्यायाधिकार क्षेत्र का नहीं है और इसे दिल्ली के बजाय मुंबई में दायर किया जाना चाहिए था, क्योंकि वानखेड़े वहीं रहते हैं और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भी मुंबई में है। रेड चिलीज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव को बताया कि वादी ने दिल्ली का न्यायाधिकार क्षेत्र इस आधार पर पेश किया था कि यहां रहने वाले कई लोग इसे देखते हैं और कई समाचार पत्रों ने यहां उनके बारे में रिपोर्ट की है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए तय की है। वानखेड़े की अंतरिम अर्जी के जवाब में प्रतिवादी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि यह वेब सीरीज एक ‘‘व्यंग्य’’ है और इस तरह के चित्रण को कलात्मक अभिव्यक्ति के वैध रूप में कानून में अनुमति दी गई है।

News Source- PTI Information 

प्रमुख खबरें

Mercedes का Shanghai में डबल धमाल, Kimi Antonelli बने चैंपियन, George Russell ने हासिल किया दूसरा स्थान।

Health और Taste का Perfect Combo है मूंग दाल चटनी, इस Easy Recipe से मिनटों में बनाएं

Akanksha Puri ने रोमांटिक अंदाज में खेसारी को किया विश, वायरल तस्वीरों ने इंटरनेट पर छेड़ी नई बहस

Assam के चुनावी रण में AAP की एंट्री, किसका खेल बिगाड़ेंगे Kejriwal? पहली सूची में 14 योद्धा शामिल