By अभिनय आकाश | May 21, 2025
सेलेबी एविएशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि हम एक भारतीय कंपनी हैं। हमारे कर्मचारी भारतीय हैं। कंपनी ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित" में इसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है। सेलेबी एविएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कंपनी भारत में 17 वर्षों से बिना किसी दोष के काम कर रही है और सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का कदम मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हवाईअड्डा संचालकों के साथ मेरे अनुबंध रद्द किए जा रहे हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियम 12 के अनुसार सुरक्षा मंजूरी रद्द करने जैसे किसी भी कठोर निर्णय से पहले सुनवाई अनिवार्य है। जहाँ भी ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं। मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया, जबकि नियम कहता है कि मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए। मैं कारणों की प्रति पर जोर नहीं दे रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि मैं विकलांग था क्योंकि मुझे सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी।