न नई नियुक्ति होगी, न प्रॉपर्टी डिनोटिफाई होगी, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या हुआ?

By अभिनय आकाश | Apr 17, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आज भी सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है और उसे वक्फ मुद्दे के बारे में कई ज्ञापन मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे गांव और बड़ी मात्रा में जमीन को वक्फ घोषित कर दिया गया है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण विधायी मामला बन गया है। मेहता ने तर्क दिया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर रोक लगाना एक कठोर कदम होगा और अदालत से अनुरोध किया कि वह सहायक दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दे, जिसमें कहा गया कि मामले पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है।

इसे भी पढ़ें: केरल के राज्यपाल की उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी ‘अस्वीकार्य’ : मुख्यमंत्री विजयन

सीजेआई ने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 और इसके 2013 संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस बैच से अलग सूचीबद्ध किया जाएगा। 2025 के मामले के संबंध में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ता विशेष मामले के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। सीजेआई ने कहा कि पक्षों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि किन याचिकाओं को मुख्य मामलों के रूप में माना जाएगा। अन्य याचिकाओं को उन मुख्य मामलों के अंतर्गत आवेदनों के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाएँ आज भी दायर की जा रही हैं।

प्रमुख खबरें

AI ने खुद लिखा 80% Code! Claude बनाने वाली Anthropic की रिपोर्ट से सनसनी, बढ़ा ये बड़ा खतरा

Rome Diamond League में बड़ा उलटफेर, Sri Lanka के रुमेश ने Neeraj Chopra को पछाड़ बनाया Record

ENG vs NZ: Lords में England का मास्टरस्ट्रोक, 140 पर ढेर होकर भी कीवी टीम को किया पस्त

Real Madrid Election: पेरेज़ का मास्टरस्ट्रोक, 150 मिलियन यूरो में लाएंगे Jude Bellingham से भी महंगा खिलाड़ी