'होइहि सोइ जो राम रचि राखा', यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद Brij Bhushan Sharan Singh की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'आज खुशी का दिन है'

By रेनू तिवारी | Aug 03, 2026

महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। इस फैसले को अपने और अपने समर्थकों के लिए राहत का पल बताते हुए सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा यही कहा था कि अगर अदालत में उन पर कोई आरोप साबित होता है, तो वे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। अपनी बात की शुरुआत हिंदी की इस पंक्ति से करते हुए - "होइहि सोइ जो राम रचि राखा" (जो होना है, वही होगा, जैसा भगवान राम ने तय किया है) - सिंह ने अपनी कानूनी टीम का धन्यवाद किया और कहा कि जब तक वे अदालत के पूरे फैसले को पढ़ नहीं लेते, तब तक वे इस पर विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

दिल्ली कोर्ट का फैसला क्या रहा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को उस मामले में बरी कर दिया, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के तौर पर सिंह के कार्यकाल के दौरान कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा था। यह फैसला ट्रायल पूरा होने और अदालत द्वारा उसके सामने पेश किए गए सबूतों की जांच करने के बाद सुनाया गया। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए इस मामले की कार्यवाही 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) की गई थी।

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मामला कैसे आगे बढ़ा

यह मामला 2023 का है, जब कई महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और बृजभूषण शरण सिंह पर WFI अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस विरोध प्रदर्शन ने देश भर का ध्यान खींचा और रेसलिंग बॉडी के पूर्व प्रमुख के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग उठने लगी। विरोध प्रदर्शन के बाद, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपों की जांच की।

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2023 में चार्जशीट दाखिल

अपनी जांच पूरी करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को लगभग 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ​​सिंह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत यौन उत्पीड़न, महिला के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया था।

अंतिम बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पिछले महीने, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने अभियोजन और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की गई थी। अंतिम सुनवाई के दौरान, सीनियर वकील रेबेका जॉन ने शिकायतकर्ताओं का पक्ष रखा। वकील राजीव मोहन के नेतृत्व वाली और रेहान खान व ऋषभ भाटी की सहायता वाली बचाव पक्ष की टीम ने 30 जून को अपनी अंतिम बहस पूरी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों से दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें जमा करने को भी कहा था।

ट्रायल के दौरान सबूत दर्ज किए गए

ट्रायल की कार्यवाही के हिस्से के तौर पर, कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के एक सदस्य का बयान और जांच अधिकारी की गवाही दर्ज की। अभियोजन पक्ष का मामला भारत और विदेशों की महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित था, जिन्होंने सिंह पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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