By अभिनय आकाश | Jan 31, 2024
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए महंगे सरकारी उपहार अपने पास रखने का आरोप लगाया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद में भ्रष्टाचार विरोधी अदालत द्वारा जारी फैसले में यह भी कहा गया है कि दंपति को अगले 10 वर्षों के लिए सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। उन पर प्रत्येक पर ₹787 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या है भ्रष्टाचार का मामला?
तोशखाना नियम राज्य के खजाने से उपहारों से संबंधित कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों को तब तक उपहार रखने की अनुमति है जब तक वे उनके लिए कीमत चुकाते हैं। हालाँकि, उपहार पहले जमा किए जाने चाहिए। तोसाखाना कैबिनेट डिवीजन के अंतर्गत एक विभाग है जो सभी सार्वजनिक अधिकारियों को मिले उपहारों और महंगी चीज़ों को रखता है। नियम कहते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 30,000 पीकेआर से कम कीमत वाले उपहार अपने पास रख सकते हैं। सार्वजनिक अधिकारी अन्य उपहारों को बनाए रखने के लिए उपहार के मूल्य का 50 प्रतिशत, जिसे खान ने 2018 में 20 प्रतिशत से अद्यतन किया था, उसका भुगतान भी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया थ कि इमरान सरकार बचाने के लिए बुशरा ने अपने घर में जिंदा मुर्गे जलाए।