By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 25, 2022
नयी दिल्ली| भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा व्हॉट्सएप की अद्यतन निजता नीति 2021 को वापस नहीं लिया गया है लिहाजा इसकी जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुआई वाली पीठ के समक्ष सीसीआई ने अपनी यह दलील पेश करते हुए जांच जारी रखने की मांग की। पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
व्हॉट्सएप की अद्यतन निजता नीति 2021 की जांच शुरू करने के सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने से एकल पीठ के इनकार के बाद व्हॉट्सएप एलएलपी और फेसबुक इंक ने पीठ के समक्ष अपील दायर की हुई है।
सीसीआई ने गत वर्ष जनवरी में अपने स्तर पर व्हॉट्सएप की निजता नीति की पड़ताल करने का फैसला किया था। उसने यह कदम इस बारे में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया था।
व्हॉट्सएप की तरफ से इस जांच पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई लेकिन एकल पीठ ने ऐसा करने से मना कर दिया था।