By अभिनय आकाश | Jan 23, 2025
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को व्हाट्सएप के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नवंबर 2024 के आदेश पर आंशिक अंतरिम रोक जारी की, जिसमें इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए उपयोगकर्ता डेटा को अपने अन्य व्यवसायों के साथ साझा नहीं करने का निर्देश दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने व्हाट्सएप को मेटा प्लेटफॉर्म और उत्पादों के साथ उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने और साझा करने की अनुमति दी है, लेकिन केवल विज्ञापन उद्देश्यों के लिए।
एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि हमने यह भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की गोपनीयता नीति पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भी पारित किया गया है और इसे लागू किए जाने की संभावना है जो डेटा सुरक्षा और डेटा साझाकरण से संबंधित सभी मुद्दों को कवर कर सकता है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप पर लगाए गए 231.4 करोड़ जुर्माने में से कम से कम 50 प्रतिशत के भुगतान सहित सीसीआई द्वारा जारी अन्य सभी निर्देशों को लागू करना होगा। व्हाट्सएप को 50 फीसदी जुर्माने की रकम 2 हफ्ते के अंदर जमा करनी होगी।