IT नियमों पर HC पहुंचा WhatsApp, सरकार ने कहा- निजता के अधिकार का सम्मान, गंभीर मामलों में देनी होगी जानकारी

By अभिनय आकाश | May 26, 2021

व्हॉट्सएप ने भारत सरकार के सोशम मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट का रूख किया है। व्हॉट्सएप की तरफ से कहा गया था कि उसकी ओर से किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जरूरत पड़ने पर व्हॉट्सएप को मैसेज का ओरिजिन की जानकारी देनी होगी। यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। लेकिन व्हॉट्सएप की तरफ से मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया गया। 

इसे भी पढ़ें: सोशल मीडिया संबंधी नियम सरकार के ‘उत्तर कोरियाई रवैये’ को दिखाते हैं : कांग्रेस

सरकार की तरफ से ताजा बयान जारी करते हुए कहा गया किनए डिजिटल नियम के तहत व्हॉट्सएप को किन्हीं चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कंपनी द्वारा उठाई गई चिंता पर कहा कि नए डिजिटल नियमों से व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा।सरकार ने उसके नये नियमों को लेकर जताई गई चिंता पर कहा:ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में सोशल मीडिया कंपनियों को उनमें कानूनी तौर पर हस्तक्षेप की अनुमति देनी होती है। 

प्रमुख खबरें

Gut Health । गर्मियों में खराब पाचन से हैं परेशान? आयुर्वेद के एक्सपर्ट की इन टिप्स से दूर होगी परेशानी । Expert Advice

Fourth Phase of LokSabha Elections in UP: अखिलेश, साक्षी महाराज, अजय मिश्र टेनी और अनु टंडन की किस्मत होगी लॉक

चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को क्यों किया गया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

Bhojpuri Actress Amrita Pandey Death | भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे की मौत में पुलिस ने अब तक क्या किया खुलासा?