आरिफ मोहम्मद खान के किस पुराने फैसले को केरल HC ने गलत ठहराया? अंतरिम कुलपतियों की नियुक्तियां कर दी रद्द

By अभिनय आकाश | Jul 15, 2025

केरल उच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले को बरकरार रखा है जिसमें पूर्व राज्यपाल द्वारा दो राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की अस्थायी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी.वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केरल डिजिटल विश्वविद्यालय और एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में की गई अस्थायी नियुक्तियाँ कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी जिसमें नियुक्तियों को प्रक्रियागत रूप से दोषपूर्ण माना गया था। अदालत ने मूल टिप्पणी में दम पाया कि नियुक्तियों में उचित कानूनी ढाँचे को दरकिनार किया गया था।

इसे भी पढ़ें: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में भाजपा की प्रदेश समिति के नए कार्यालय का उद्घाटन किया

पीठ ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(7) और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(10) का हवाला दिया, जो कुलाधिपति को केवल छह महीने के लिए, और केवल राज्य सरकार की सिफारिश पर, अस्थायी कुलपति नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। अदालत ने कहा कि कुलाधिपति को अगले आदेश तक किसी को भी कुलपति नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि इन मामलों में बिना किसी आवश्यक सिफारिश के किया गया था। अदालत ने इन नियुक्तियों को रद्द करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि 19 मई, 2025 के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। रिट अपीलें खारिज कर दी गईं।

प्रमुख खबरें

F&O Trading में घाटे का डर: SEBI के कड़े नियमों के बाद भी निवेशकों को औसतन ₹1.16 Lakh का भारी Loss

Data Privacy के साथ Meta का नया धमाका, Muse Glimmer AI Model अब सीधे आपके PC पर होगा डाउनलोड और कंट्रोल

ट्रंप मीडिया को $238 Million का भारी घाटा, Bitcoin और Crypto बाजार में गिरावट ने बढ़ाई Donald Trump की टेंशन

Banking Sector में UPI जैसा बदलाव लाएगा AI, कर्ज देने के पुराने तरीके बदलेंगे RBI Governor Sanjay Malhotra