आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है? क्या Taxpayers, PF, ESIC वाले इसके पात्र होंगे?

By जे. पी. शुक्ला | Aug 26, 2026

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी  PM-JAY सरकार का हेल्थकेयर प्रोग्राम है जो हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देता है, जो एम्पैनल्ड सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में होता है।

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आयुष्मान कार्ड की एलिजिबिलिटी

PM-JAY के लिए एलिजिबल होने के लिए व्यक्ति को सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस (SECC) 2011 के डेटा के साथ-साथ राज्य-स्पेसिफिक बेनिफिशियरी डेटाबेस और तय ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में आना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए अलग-अलग हैं। 

आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल शहरी और ग्रामीण परिवारों की लिस्ट ये है:

I. शहरी परिवार

- कचरा बीनने वाले

- भिखारी

- घरेलू कामगार

- स्ट्रीट वेंडर, फेरीवाले, मोची या सड़कों पर काम करने वाले दूसरे सर्विस प्रोवाइडर

- कंस्ट्रक्शन वर्कर, राजमिस्त्री, प्लंबर, लेबर, वेल्डर, पेंटर, कुली, सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे सिर पर बोझा ढोने वाले वर्कर

- सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर और माली

- घर से काम करने वाले वर्कर, हैंडीक्राफ्ट वर्कर, कारीगर और दर्जी

- ट्रांसपोर्ट वर्कर, कंडक्टर, ड्राइवर, गाड़ी खींचने वाले, ड्राइवर और कंडक्टर के हेल्पर और रिक्शा चलाने वाले

- असिस्टेंट, दुकान में काम करने वाले, छोटी जगहों पर चपरासी, डिलीवरी असिस्टेंट, हेल्पर, वेटर और अटेंडेंट

- इलेक्ट्रीशियन, असेंबलर, मैकेनिक और रिपेयर वर्कर

- धोबी और चौकीदार

II. ग्रामीण परिवार

- एक कमरे वाले कच्चे घरों में रहने वाले परिवार

- जिन परिवारों में 16-59 साल की उम्र का कोई एडल्ट सदस्य नहीं है

- SC/ST परिवार

- जिन परिवारों में एक विकलांग सदस्य है, लेकिन कोई गैर-विकलांग एडल्ट सदस्य नहीं है

- जिन परिवारों में 16-59 साल की उम्र का कोई एडल्ट पुरुष सदस्य नहीं है

- बिना ज़मीन वाले परिवार जो हाथ से काम करके रोज़ाना काम करते हैं

III. सीनियर सिटिज़न

- ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी सीनियर सिटिज़न जो सीनियर सिटिज़न पहले से आयुष्मान भारत PMJAY (AB PMJAY) के तहत कवर हैं, वे हर साल ₹5 लाख तक का एक्स्ट्रा टॉप-अप कवर पाने के लिए एलिजिबल हैं

- जो सीनियर सिटिज़न पहले से ही दूसरी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जैसे कि एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS), सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS), या आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) का फायदा ले रहे हैं, वे अपनी मौजूदा स्कीम जारी रख सकते हैं या AB PMJAY में बदल सकते हैं

- प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस (ESI) स्कीम के तहत कवर सीनियर सिटिज़न AB PMJAY के लिए एलिजिबल हैं

आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या कवर होता है?

PMJAY लिस्टेड सेकेंडरी और टर्शियरी केयर कंडीशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों को ₹5,00,000 तक का कैशलेस कवर देता है। आयुष्मान भारत योजना स्कीम इलाज के इन हिस्सों पर होने वाले खर्चों को कवर करती है:

- मेडिकल जांच, इलाज और कंसल्टेशन

- इंटेंसिव और नॉन-इंटेंसिव केयर सर्विस

- दवा और मेडिकल कंज्यूमेबल्स

- डायग्नोस्टिक और लैबोरेटरी जांच

- इलाज के दौरान होने वाली दिक्कतें

- रहने के फायदे

- मेडिकल इम्प्लांटेशन सर्विस

- मरीज़ को खाना

- हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले का चार्ज 3 दिन तक

- हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद 15 दिन तक फॉलो-अप केयर

आयुष्मान कार्ड के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स

आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन या e-KYC के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है:

- पहचान वेरिफिकेशन और आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड

- OTP वेरिफिकेशन के लिए आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर

- एलिजिबल राज्यों में बेनिफिशियरी सर्च के लिए राशन कार्ड या फैमिली ID

- एड्रेस प्रूफ

- PAN कार्ड या दूसरा पहचान प्रूफ

- इनकम सर्टिफिकेट, अगर लागू हो

- जाति सर्टिफिकेट, जहाँ ज़रूरी हो

- फैमिली-बेस्ड वेरिफिकेशन के लिए फैमिली रिलेशनशिप प्रूफ

- पासपोर्ट-साइज़ फोटो

क्या Taxpayer आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है?

केवल आयकरदाता होने या न होने से पात्रता तय नहीं होती। सामान्य PM-JAY में निर्धारित लाभार्थी सूची और पात्रता शर्तें देखी जाती हैं।  केंद्र सरकार ने आय की परवाह किए बिना सभी 70+ नागरिकों को AB PM-JAY के तहत स्वास्थ्य कवर देने का फैसला किया है। यानी इस आयु वर्ग के लिए आयकरदाता होना बाधा नहीं है।

क्या PF कटने वाले कर्मचारी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं?

सिर्फ किसी कर्मचारी के वेतन से EPF/PF का पैसा कटना यह तय नहीं करता कि वह आयुष्मान योजना का पात्र है या नहीं। यानी PF खाता होना अपने आप में न पात्रता देता है और न ही अपात्र बनाता है। 70 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की पात्रता योजना के निर्धारित रिकॉर्ड और राज्य के नियमों के आधार पर जांची जानी चाहिए।

क्या ESIC वाले कर्मचारी पात्र हैं?

ESIC (Employees' State Insurance Corporation) एक अलग सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था है। इसलिए केवल ESIC में पंजीकरण होने से किसी व्यक्ति को अपने आप AB PM-JAY का लाभार्थी नहीं माना जा सकता।

- जे. पी. शुक्ला 

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