By अभिनय आकाश | Feb 19, 2026
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में साकेत न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें जय अनंत देहादराय बनाम महुआ मोइत्रा मामले में उनके पालतू रॉटवीलर कुत्ते हेनरी की अंतरिम हिरासत देने से इनकार कर दिया गया था। मोइत्रा ने हेनरी की अंतरिम हिरासत हर महीने 10 दिनों के लिए मांगी थी। हालांकि, साकेत न्यायालय ने 10 नवंबर, 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने गुरुवार को मोइत्रा के पूर्व साथी, अधिवक्ता जय अनंत देहादराय को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। देहादराय स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और मोइत्रा की याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज करने का आग्रह किया।
यह हिरासत विवाद दोनों के बीच चल रही लंबी कानूनी लड़ाई के बीच सामने आया है। इससे पहले, देहाद्राई ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में प्रश्न उठाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इन आरोपों के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। लोकसभा आचार समिति की सिफारिश के बाद, मोइत्रा को 8 दिसंबर, 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हीरानंदानी उनके मित्र हैं और रिश्वत का कोई लेन-देन नहीं हुआ था। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।