Sanjay Shirsat vs Madhuri Misal: आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं...महायुति के मंत्रियों के बीच क्यों हुई खटपट? छिड़ गया लेटर वॉर

By अभिनय आकाश | Jul 26, 2025

महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में बढ़ती दरार फिर से उभर आई है, जहाँ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट और भाजपा राज्य मंत्री माधुरी मिसाल के बीच विभागीय बैठकों को लेकर टकराव हो गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मिसाल ने विधायकों के अनुरोध पर बैठकें बुलाईं और अधिकारियों को निर्देश जारी किए कथित तौर पर शिरसाट को सूचित या परामर्श किए बिना। इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि भाजपा शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मंत्रियों को दरकिनार कर रही है। कड़े शब्दों में लिखे पत्र में शिरसाट ने मिसाल पर उनकी मंजूरी के बिना समीक्षा बैठकें आयोजित करने का आरोप लगाया तथा उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में सभी बैठकें उनकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएं।

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उन्होंने मिसाल को लिखे पत्र में कहा कि में ज्ञात है कि इस संबंध में मेरे स्तर पर कई बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसलिए, प्रशासनिक दृष्टि से उचित समन्वय के लिए, आपको आवंटित विषयों के अलावा, अन्य विषयों पर बैठक आयोजित करने के लिए मेरी पूर्व अनुमति आवश्यक है। हालाँकि, भाजपा मंत्री ने तीखा खंडन करते हुए कहा कि राज्य मंत्री होने के नाते उन्हें बिना पूर्वानुमति के समीक्षा बैठकें बुलाने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन बैठकों में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिए गए, केवल सुझाव दिए गए, जो उनके अनुसार उनकी ज़िम्मेदारियों के दायरे में थे। उन्होंने एक पत्र में कहा कि सामाजिक न्याय विभाग की राज्य मंत्री होने के नाते, मुझे विभाग की समीक्षा बैठकें आयोजित करने का अधिकार है। मुझे इन बैठकों के आयोजन के लिए आपकी पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

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शिरसाट को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के दावों को साबित करने की चुनौती देते हुए, मिसाल ने उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से इनकार किया। उन्होंने 150 दिनों के सरकारी कामकाज की समीक्षा करने के मुख्यमंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि उनके कार्य उनकी ज़िम्मेदारियों के दायरे में थे। मिसल ने यह भी कहा कि 19 मार्च, 2025 को मंत्री और राज्य मंत्री के बीच औपचारिक रूप से निर्धारित कर्तव्यों के बंटवारे में, महाराष्ट्र सरकार के 1975 के नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्री की मंज़ूरी का अभाव था। इसके बावजूद और औपचारिक विभागीय रिकॉर्ड के अभाव में, उन्होंने कहा कि वह बिना किसी आपत्ति के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थीं।

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