पत्नी आजीवन संपत्ति की पूर्ण रूप से मालकिन नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया आदेश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 02, 2022

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायलय ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई हिंदू पुरुष, जो खुद से अर्जित की गई संपत्ति का मालिक है, यदि वह वसीयत में अपनी पत्नी को सीमित हिस्सेदारी देता है तो इसे संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं माना जाएगा, बशर्ते वह अपनी पत्नी की देखभाल और अन्य शर्तें पूरी करता हो।

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