By अंकित सिंह | Jun 03, 2025
एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम के तहत, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी। यह निर्णय दिन में 11 बजे हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, आरक्षण पुलिस विभाग के भीतर कई प्रमुख श्रेणियों में सीधी भर्ती पर लागू होगा, जिसमें सिविल पुलिस कांस्टेबल, पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी), घुड़सवार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन शामिल हैं।
17.5 से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। एक बार चुने जाने के बाद, अग्निवीर चार साल तक सेवा करते हैं, जिसमें छह महीने का प्रशिक्षण और साढ़े तीन साल की सक्रिय ड्यूटी शामिल है। चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, लगभग 25% अग्निवीरों को योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर सशस्त्र बलों में स्थायी भूमिकाओं के लिए चुना जाता है। शेष कर्मियों को बिना किसी पेंशन लाभ के लगभग 11-12 लाख रुपये के सेवा निधि पैकेज के साथ रिहा कर दिया जाता है।