स्टार्टअप के बारे में सारी जानकारी यहाँ हासिल कर सकते हैं

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 13, 2017

पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 33 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं। प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह में इस सप्ताह जानिये जीएसटी, कर रिटर्न, पीपीएफ, स्टार्टअप, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल वॉलेट और क्रेडिट कार्ड संबंधी पाठकों के प्रश्नों के उत्तर।

प्रश्न-1 जीएसटी लागू होने के बाद कई दुकानदार कीमतें कम होने का लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। क्या इस बारे में कहीं शिकायत की जा सकती है?

 

उत्तर- हां, सरकार के बताए कानून एंटी प्रोफटिंग लॉ (Anti Profiteeing Law) और नियम समूह के तहत अगर कोई दुकानदार जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें कम होने का लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं तब ग्राहक Anti Profiteeing Law और नियम समूह के तहत अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 

प्रश्न-2. जीएसटी के तहत नया बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 भरने की अंतिम तिथि क्या है?

 

उत्तर- जीएसटी के तहत नया बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 जुलाई माह के लिए, सितम्बर 10, 2017 है और अगस्त माह के लिए सितम्बर 20, 2017 है।

 

प्रश्न-3. सरकार ने एसयूवी पर जीएसटी सेस बढ़ा दिया है क्या यह अब लागू हो चुका है या फिर इसे लागू करने की योजना है?

 

उत्तर- सरकार ने एसयूवी पर जीएसटी 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। लग्जरी कारों पर यह नियम सितम्बर महीने से लागू हो गया है।

 

प्रश्न-4. पीपीएफ में वित्तीय वर्ष के अंत में पैसा जमा कराने पर भी क्या साल भर का इंटरेस्ट मिलता है?

 

उत्तर- नहीं, पीपीएफ के इंटरेस्ट की गणना हर माह की होती है, और यह इंटरेस्ट हर माह के 5th और अंतिम तारीख के दौरान जो कम से कम शेष राशि होती है उस पर मिलता है।

 

प्रश्न-5. स्टार्टअप के लिए सरकारी फंड के बारे में मुझे अधिक जानकारी कहां से मिल सकती है?

 

उत्तर- स्टार्टअप के लिएए सरकारी फंड के बारे में जानना हो तो आप http://startupindia.gov.in/ website पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

प्रश्न-6. ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पाद खराब आ जाने पर भी कंपनी उसे वापिस नहीं ले रही जबकि मैं कई ईमेल लिख चुका हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए?

 

उत्तर- ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पाद खराब आ जाने पर भी अगर कंपनी उसे वापिस ना ले तो आप बताए पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं-

 

http://www.consumer-court.in/Consumer-Complaints-India/Online-Shopping.html

 

https://www.consumercomplaints.in/bysubcategory/online-shopping

 

प्रश्न-7. कई जगह क्रेडिट कार्ड से बिल देते हुए वह कार्ड के अंतिम चार डिजिट संबंधी जानकारी भी अपने सॉफ्टवेयर में डाल लेते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है?

 

उत्तर- यह चार डिजिट संबंधी जानकारी वास्तविक क्रेडिट कार्ड का सत्यापन और जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता होगा।

 

प्रश्न-8. पेटीएम से किसी को गलती से पैसे चले जाएं और वह व्यक्ति फोन ही नहीं उठाए तो उस पैसे को वापस कैसे पाया जा सकता है?

 

उत्तर- पेटीएम से किसी को गलती से पैसे चले जाएं तो उसे वापस पाने के लिए आपको क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी, और आपके सतर्क रहने होगा किसी को स्थानांतर करने से पहले।

 

प्रश्न-9. माइनर के खाते से रकम निकालते समय बैंक चैक के पीछे यह डिक्लेरेशन लिखने को क्यों कहते हैं कि इस पैसे को माइनर के लिए ही इस्तेमाल किया जायेगा?

 

उत्तर- यह पैसे को हिफाजत करने हेतु लिखने को कहा जाता है, ताकि यह पैसे माइनर के हित लाभ के लिए ही इस्तेमाल किए जाएं।

 

प्रश्न-10. क्या स्थानीय स्तर पर डाली जाने वाली कमेटियों में पैसा फंस जाने पर कानूनी मदद ली जा सकती है?

 

उत्तर- हां, आप कानूनी न्यायालय से बिल्कुल मदद ले सकते हैं, इन मामलों में।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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