LG VK Saxena की चली कैंची, DCW में नियमों के खिलाफ हुई थी नियुक्ति, अब की छुट्टी

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रितिका कमठान । May 2 2024 10:30AM

नियमों के खिलाफ हुई नियुक्ति के मामले पर उपराज्यपाल जी की सक्सेना ने अभी बड़ी कार्रवाई की है और दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को नौकरी से निकला है। उप राज्यपाल ने संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। उपराज्यपाल के आदेश के बाद महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है।

दिल्ली महिला आयोग पर उपराज्यपाल जी के सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारी की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई थी जिस पर अब एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। 

नियमों के खिलाफ हुई नियुक्ति के मामले पर उपराज्यपाल जी की सक्सेना ने अभी बड़ी कार्रवाई की है और दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को नौकरी से निकला है। उप राज्यपाल ने संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। उपराज्यपाल के आदेश के बाद महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। 

बता दें कि यह सभी कर्मचारी वह है जिनकी नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों की अवहेलना कर  की गई थी। स्वाति मालीवाल ने ही इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुमति दी थी।

राज भवन से मिली जानकारी के अनुसार 10 सितंबर 2016 को दिल्ली महिला आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया था जिसको लेकर एलजी से मंजूरी नहीं ली गई थी। इस आदेश के तहत दिल्ली महिला आयोग में 223 पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि दिल्ली महिला आयोग अपने आप से नियुक्ति नहीं कर सकता है। दरअसल दिल्ली महिला आयोग कानून 2013 के अनुसार नियुक्ति करने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी है।

इस मामले पर राजभवन ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी मामला दर्ज कर लिया था। 13 फरवरी 2017 को यह सभी नियुक्तियां की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 2 जून 2017 को अपने रिपोर्ट्स आफ की थी जिसमें इन सभी नियुक्तियों को अवैध बताया गया था। 

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