2008 Malegaon blast case: बरी हुए 7 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस, 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश

By अभिनय आकाश | Sep 18, 2025

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पीड़ित परिवारों की अपील पर बरी किए गए सात लोगों को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किए और मामले की सुनवाई छह हफ़्ते बाद तय की। विस्फोट में मारे गए छह लोगों के परिवारों द्वारा यह अपील विशेष एनआईए अदालत के 31 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था। याचिका में तर्क दिया गया है कि जाँच में खामियाँ या कमियाँ बरी करने का औचित्य नहीं सिद्ध कर सकतीं। याचिका में ज़ोर देकर कहा गया है कि साज़िश गोपनीयता से रची गई थी और इसलिए प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकते। याचिका में कहा गया है कि बरी करने का आदेश गलत और क़ानूनी रूप से ख़राब है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

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29 सितंबर, 2008 को नासिक ज़िले के मालेगांव कस्बे में एक मस्जिद के पास विस्फोटकों से लदी एक मोटरसाइकिल में विस्फोट हो गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 101 अन्य घायल हो गए। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निचली अदालत ने सिर्फ़ एक डाकघर की तरह काम किया और अभियुक्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कमज़ोर अभियोजन की अनुमति दी। अपील में कहा गया है दुर्भाग्य से निचली अदालत ने सिर्फ़ एक डाकघर की तरह काम किया है और अभियुक्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कमज़ोर अभियोजन की अनुमति दी है। अपील में एनआईए की जाँच के तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं और आरोप लगाया गया है कि राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) से कार्यभार संभालने के बाद एजेंसी ने आरोपों को कमज़ोर कर दिया। एटीएस ने पहले सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एक साज़िश का पर्दाफ़ाश करने का दावा किया था। याचिका के अनुसार, इन गिरफ्तारियों के बाद से, अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों में किसी भी विस्फोट की सूचना नहीं मिली है।

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