हमें इस व्यक्ति पर कोई सहानुभूति नहीं, 42 मामले दर्ज, 10 साल तक काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, शाहजहां शेख द्वारा जमानत की मांग पर HC ने फटकारा

By अभिनय आकाश | Feb 29, 2024

ईडी की टीम पर हमले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख पर कानूनी शिकंजा कस गया है और वो पुलिस की 10 दिनों की रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब शाहजहां शेख को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेहद ही तल्ख टिप्पणी की है। कलकत्ता हाई कोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि जिला परिषद प्रधान और संदेशखाई हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहाँ शेख को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। शेख की ओर से पेश वकील ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ से संपर्क किया। वकील ने कहा कि शेख को गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि अग्रिम जमानत के लिए उसकी याचिका का अभी निपटारा किया गया और कई मामले थे जो अभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसके खिलाफ लंबित थे। यह तर्क दिया गया कि याचिका बेहद जरूरी थी, और वकील ने प्रार्थना की कि नियमित जमानत के लिए शेख की याचिका को तत्काल प्रस्ताव के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

इसे भी पढ़ें: Shajahan Sheikh Arrested: संदेशखाली का मुख्य किरदार, ED पर हमले के बाद फरार, HC की फटकार, 55 दिन बाद कैसे दबोचा गया शाहजहां शेख

इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस से शेख को गिरफ्तार करने का आग्रह किया था, यह स्पष्ट करने पर कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक का कोई आदेश नहीं था, और यह भी कहा था कि सीबीआई या ईडी भी उसे गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र होगी। विशेष रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सदस्य शेख, संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और भूमि पर कब्जा करने के मामलों में मुख्य आरोपी है, जिसके कारण क्षेत्र में व्यापक अशांति हुई है। वह कथित तौर पर ईडी अधिकारियों पर हमले का मास्टरमाइंड भी था, जो करोड़ों रुपये के राशन घोटाले के सिलसिले में उस पर छापा मारने जा रहे थे।

प्रमुख खबरें

US Dollar के मुकाबले Rupee 13 पैसे गिरकर 96.88 पर बंद, Sensex में 1045 अंकों की गिरावट

Bihar में सहकारिता योजनाओं की समीक्षा, किसानों को PACS और KCC का लाभ समय पर दें

Nana Patekar के NAAM Foundation ने बदला मराठवाड़ा के गांव का चेहरा, जल संरक्षण से खत्म हुआ टैंकर संकट

Russia Ukraine War: डोनेट्स्क के Kramatorsk में भीषण बमबारी, 33 की मौत और 18 घायल