By एकता | Apr 01, 2026
आज यानी 1 अप्रैल से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजाना के कामों पर पड़ेगा। बैंकिंग और टैक्स के नियमों से लेकर गैस सिलेंडर के दाम और रेलवे रिफंड तक, सरकार और संबंधित विभागों ने 8 महत्वपूर्ण नियमों में फेरबदल किया है। आपकी सुविधा के लिए हमने इन सभी बदलावों को आसान भाषा में नीचे समझाया है, ताकि आप अपनी प्लानिंग सही तरीके से कर सकें।
1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू हो गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसके तहत HRA, अलाउंस और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए नियम बदल गए हैं। इसके तहत फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर को समाप्त करके टैक्स ईयर कर दिया गया है। साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स प्लानिंग भी बदल सकती हैं।
अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हैं तो 1 अप्रैल से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। सरकार ने बजट के दौरान ही इस टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। फ्यूचर पर एसटीटी 150 फीसदी और ऑप्शन पर एसटीटी करीब 50 फीसदी बढ़ाया गया है।
कुछ समय पहले सरकार ने फास्टैग के लिए एनुअल पास लागू किया था, जिसके तहत 3000 रुपये में 200 ट्रिप की सुविधा दी गई थी। उसकी कीमत आज से बढ़ गई है। हाईवे टोल के लिए FASTag का एनुअल पास महंगा हो गया है, जो ₹3000 से बढ़कर ₹3075 हो जाएगा।
नया लेबर कोड 1 अप्रैल से पूरे देश में प्रभावी हो रहा है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी 50 फीसदी रखना जरूरी है। ऐसे में पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है और आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है।
पैन कार्ड के तहत कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहला बदलाव अगर आप पैन बनवाने जाते हैं तो अब आपको सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी देना अनिवार्य होगा। साथ ही सालाना 10 लाख रुपये कैश जमा, 5 लाख तक के वाहन खरीदने, होटल या रेस्टोरेंट में 1 लाख से ज्यादा पेमेंट और 20 लाख तक की अचल संपत्ति खरीदने पर पैन दिखाना अनिवार्य होगा।
एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल करना पड़ा है। ताजा बदलावों के बाद अब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195।5 रुपये की भारी-भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कारोबारियों और आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ना तय है।
1 अप्रैल से रेलवे टिकट कैंसिल करने का भी नियम बदल गया है। 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर सबसे ज्यादा रिफंड दिया जाएगा। 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25 फीसदी किराया कटेगा, 24 से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50 फीसदी किराया कटेगा और 8 घंटे बाद टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।