By अनुराग गुप्ता | Jan 03, 2022
प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र ट्वीट करते हुए लिखा कि 31 सदस्यीय संसदीय समिति में 30 पुरुष सांसद हैं, जो महिलाओं के भाग्य का फैसला करेंगे कि शादी की उम्र 21 तक बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। मैंने राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर एक से अधिक महिला सदस्यों को समिति में शामिल किए जाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखा जाए और सभी की आवाज, विशेषकर महिलाओं की आवाज को समिति द्वारा सुना और समझा जाए। उन्होंने अंत में लिखा कि मैं इस संबंध में एक उपयुक्त और उपयोगी कार्रवाई की आशा करती हूं।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में भारी हंगामे के बीच में यह विधेयक पेश किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जो लोग सदन में उनकी सीट के आगे शोर-शराबा कर रहे हैं, एक तरह से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा था कि सभी धर्म, जाति एवं समुदाय में महिलाओं को विवाह की दृष्टि से समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु एक समान 21 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे आंकड़े सामने आए है कि 15 से 18 वर्ष की 7 फीसदी बेटियों ने गर्भ धारण किया और 18 वर्ष से कम आयु की 23 फीसदी लड़कियों का विवाह कर दिया गया।विधेयक का मसौदा क्या कहता है ?
विधेयक के मसौदे के अनुसार भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872,विशेष विवाह अधिनियम 1954, पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936, मुस्लिम (स्वीय) विधि लागू होना अधिनियम 1937, विवाह विच्छेद अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और विदेशी विवाह अधिनियम 1969 आदि में पुरूषों और महिलाओं के लिये विवाह की एक समान न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। इसके अनुसार, संविधान मूल अधिकारों के एक भाग के रूप में लैंगिक समानता की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करने की गारंटी देता है। इसलिए वर्तमान विधियां पर्याप्त रूप से पुरूषों और महिलाओं के बीच विवाह योग्य आयु की लैंगिक समानता के संवैधानिक जनादेश को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं करता है।