Social Media पर अफसर को किया बदनाम? Bengaluru Cyber Crime ने महिला एक्टिविस्ट को किया गिरफ्तार

By अभिनय आकाश | Feb 20, 2026

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के कथित भूमि आवंटन मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाली कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की शिकायत के बाद बेंगलुरु अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, एमयूडीए के पूर्व आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी डीबी नटेश, केएएस द्वारा दायर शिकायत के आधार पर 18 फरवरी, 2026 को बेंगलुरु शहर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से जांच शुरू कर दी गई है। अपनी शिकायत में नतेश ने आरोप लगाया कि मैसूरु निवासी कृष्णा ने शिकायतकर्ता की तस्वीरें, जाली दस्तावेज और वॉयस क्लिप बनाकर और प्रसारित करके उसे निशाना बनाने के लिए उसके फेसबुक खाते का इस्तेमाल किया।

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नतेश का कहना है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल "सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने और उत्पीड़न करने" के लिए किया गया था। जांच के दौरान, अधिकारियों ने शिकायतकर्ता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबूत जुटाए, जिसमें फेसबुक पर अपलोड किए गए वॉइस क्लिप की जांच भी शामिल थी। अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद, जांचकर्ताओं ने मामले से संबंधित दस्तावेजों की तलाश में कृष्णा के आवास पर तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि जांच के सिलसिले में कृष्णा को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें चल रही जांच के तहत पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में पेश किया जा रहा है।

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कृष्णा पहले MUDA भूमि आवंटन विवाद में एक प्रमुख शिकायतकर्ता के रूप में उभरे थे, जिन्होंने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती बी एम और कुछ सहयोगियों पर मैसूरु में आवासीय भूखंडों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उनका मुख्य आरोप केसरे गांव में विवादित भूमि के बदले पार्वती को मुआवजे के तौर पर आवंटित भूखंडों से संबंधित था। उन्होंने मूल भूमि स्वामित्व की वैधता पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि मुआवजे के तौर पर किए गए आवंटन से राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसके चलते कई कानूनी कार्यवाही और जांच शुरू हुईं। जनवरी में एक विशेष अदालत ने लोकायुक्त की समापन रिपोर्ट को चुनौती देने और आगे की कार्यवाही की मांग करने वाली कृष्णा की याचिका को खारिज कर दिया, और इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

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