Delhi Holi | दिल्ली में 'हर्बल' के साथ 'वेट' होली! राजधानी में खुली रहेंगी शराब की दुकानें, हुड़दंगियों पर पुलिस का कड़ा पहरा

By रेनू तिवारी | Mar 04, 2026

दिल्ली सरकार ने इस साल होली के उत्सव को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया है। वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए, इस बार होली को 'ड्राई डे' (Dry Day) की सूची से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि आज, धुलंडी के अवसर पर दिल्ली की सभी शराब की दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी। दिल्ली आबकारी विभाग द्वारा जनवरी में जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, मार्च के अंत तक केवल गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती को ही ड्राई डे घोषित किया गया था।

 

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जनवरी में जारी एक आदेश में बताया गया है कि मार्च के आखिर तक सिर्फ़ रिपब्लिक डे, महा शिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती को ही ड्राई डे के तौर पर मनाया जाएगा। अधिकारी ने कहा, "होली पर कोई ड्राई डे नहीं होगा और शराब की दुकानें नॉर्मल तरीके से खुलेंगी। जनवरी के आदेश के मुताबिक ही दुकानें बंद रहेंगी।"


पिछले कुछ सालों से, राजधानी में होली को आमतौर पर ड्राई डे में शामिल किया जाता था, जहां करीब 750 शराब की दुकानें हैं। ऑर्डर में यह भी साफ़ किया गया है कि ड्राई डे लिस्ट में बदलाव के लिए लाइसेंस होल्डर्स को कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, और शराब की बिक्री पर रोक उन होटलों पर लागू नहीं होगी जो अपने मेहमानों को शराब परोसते हैं।


होली, जिसे 'रंगों का त्योहार' भी कहा जाता है, पूरे भारत में खुशी के साथ मनाई जाती है। इस साल, रंगवाली होली, जिसे धुलंडी भी कहा जाता है, आज, 4 मार्च को मनाई जा रही है।


शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 3 महीने का लाइसेंस सस्पेंड होगा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली पर शहर भर के लगभग 134 बड़े चौराहों पर कर्मचारियों को तैनात किया है, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ़ सख्ती बरती जा रही है और गंभीर उल्लंघन पर कम से कम तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान है।


एक डिटेल्ड ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए, पुलिस ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर-स्पीडिंग, लापरवाही से और ज़िग-ज़ैग ड्राइविंग, रेड-लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना और टू-व्हीलर पर स्टंट करने जैसे अपराधों को रोकने के लिए बड़े जंक्शनों और कमज़ोर रास्तों पर स्पेशल चेकिंग टीमें तैनात की जाएंगी।


सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमिटी के निर्देशों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड-लाइट जंप करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक ड्राइविंग और ओवर-स्पीडिंग के मामलों में, नियम तोड़ने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त कर लिया जाएगा और कम से कम तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, एडवाइजरी में कहा गया है।


अगर रजिस्टर्ड मालिकों की गाड़ी नाबालिग या बिना इजाज़त वाले लोग चलाते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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