AAP विधायक सोमनाथ भारती को राहत, घरेलू हिंसा के मामले में दर्ज FIR निरस्त

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 07, 2019

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप में दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि भारती औरउनकी पत्नी लिपिका प्रसन्नता पूर्वक साथ रह रहे हैं। उन्होंने इसी तथ्य के आधार पर आपराधिक मामला निरस्त करने का भारती का अनुरोध स्वीकार कर लिया। 

अदालत ने यह भी पाया कि प्राथमिकी निरस्त करने को लेकर महिला को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इससे पूर्व, अदालत ने लिपिका को घरेलू हिंसा के मामले में भारती की जमानत रद्द करने के लिये दायर आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान की थी। अदालत को बताया गया कि वैवाहिक संबंध से जुड़े विवादों का निपटारा कर लिया गया है।

इसे भी पढ़ें: 50 साल बाद देश को ऐसा पीएम मिला है, जिसने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया: सुषमा

भारती की पत्नी ने दिल्ली महिला आयोग में दस जून, 2015 में दायर शिकायत और नौ सितम्बर, 2015 को पुलिस में दर्ज करायी प्राथमिकी में अपने पति पर घरेलू हिंसा करने और उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था।

 

प्रमुख खबरें

Mehbooba Mufti को मत मांगने के लिए बच्ची का इस्तेमाल करने पर कारण बताओ नोटिस जारी

BSF के जवान ने अज्ञात कारणों के चलते BSF चौकी परिसर में फाँसी लगाकर की आत्महत्या

SP ने आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की कोशिश की, राम का अपमान किया: Adityanath

तापीय बिजली संयंत्रों के पास मानक के मुकाबले 68 प्रतिशत कोयले का भंडार: सरकारी आंकड़ा