By अंकित सिंह | Jul 10, 2023
तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी की संलिप्तता की जांच करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता एचसी के आदेश में हस्तक्षेप करना "इस स्तर पर जांच को दबाने" जैसा होगा। पीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सकता है।''
अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने विवाद पर न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की और कलकत्ता एचसी के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से नौकरी घोटाले के मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को फिर से सौंपने के लिए कहा था। 20 मई को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने प्राथमिक विद्यालय नौकरियों घोटाले की जांच के तहत अपने कोलकाता कार्यालय में टीएमसी सांसद से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।