अग्रिम कर भुगतान चार किश्तों में किया जाता है

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 09, 2016

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

 

प्रश्न-1 हाल ही में हमने सुना था कि कॉल ड्रॉप के लिए फोन कंपनियों को उपभोक्ता को भुगतान करना होगा लेकिन कंपनियां ऐसा कर नहीं रही हैं क्या वह आदेश वापस ले लिया गया है? (राजेश कश्यप, भिवानी)

 

उत्तर- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मई 2016 में एक आदेश दिया है जिसके अंतर्गत ट्राई के फैसले, जिसमें उपभोक्ता को कॉल ड्रॉप की अवस्था में भुगतान देने का निर्णय लिया था, इस फैसले को अमान्य घोषित किया गया है।

 

प्रश्न-2 मैंने एक बिल्डर फ्लैट 2014 में बुक कराया था और मैं 95 प्रतिशत कीमत का भुगतान कर चुका हूँ। एक जून से सर्विस टैक्स बढ़ने के कारण मुझसे और सर्विस टैक्स की मांग की जा रही है जबकि मैं सर्विस टैक्स पहले ही अदा कर चुका हूँ। क्या यह मांग सही है? (पवन चौहान, दिल्ली)

 

उत्तर- अगर आप सर्विस टैक्स का भुगतान 9 जून से पहले दे चुके हैं तो आपसे 9 जून के बाद बढ़े हुए सर्विस टैक्स की मांग अनुचित है।

 

प्रश्न-3 मेरे पिता का निधन दो वर्ष पहले हो चुका है लेकिन घर उनके नाम पर ही है। अभी जो हाउस टैक्स देना होता है उसमें उनके नाम पर वरिष्ठ नागरिक के चलते छूट भी मिलती है क्या मुझे घर अपने नाम जल्द कराना होगा या निगम मुझ पर पैनल्टी लगा सकता है? (कौशलेन्द्र त्रिपाठी, लखनऊ)

 

उत्तर- आपने बताया कि आपके पिता का निधन दो साल पहले हो चुका है लेकिन घर उनके नाम ही चल रहा है तथा हाउस टैक्स में आपको वरिष्ठ नागरिक की छूट भी मिल रही है लेकिन आपको जल्द ही मकान अपने नाम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।

 

प्रश्न-4 क्या पैन कार्ड बनवाने के बाद आयकर रिटर्न भरना ही पड़ता है? (दीपिका नेगी, वैशाली)

 

उत्तर- पैन कार्ड बनाने के बाद आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य उस स्थिति में होगा जब आपकी आय, टैक्स की छूट दी गई आय से अधिक है।

 

प्रश्न-5 आयकर कानून के सेक्शन 24 के अंतर्गत कौन-कौन सी छूट मिलती हैं? (मनोज शर्मा, नोएडा)

 

उत्तर- आयकर कानून सेक्शन 24 के अंतर्गत आपको हाउसिंग लोन पर दिये जाने वाले ब्याज जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 2 लाख तक है, पर छूट मिल सकती है।

 

प्रश्न-6 मैं प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्सेस) और अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्सेस) में अंतर जानना चाहती हूँ। (विद्या, पटना)

 

उत्तर- प्रत्यक्ष कर अर्थात् वह कर जो आपको अपनी आय पर देना पड़ता है जो अप्रत्यक्ष कर अर्थात कि वह कर जो आपको खरीदी हुई वस्तु या सेवा पर देना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण वैट, सर्विस टैक्स इत्यादि।

 

प्रश्न-7 आयकर रिटर्न भरते समय कुल आय में किन-किन चीजों को शामिल किया जाता है? (पूनम पाण्डे, भोपाल)

 

उत्तर- आयकर रिटर्न भरते समय कुल आय में निम्न लिखित आय का समावेश किया जाता हैः-

 

(A) Income from Salary
(B) Income from capital gain
(C) Income from Business or Profession
(D) Income from House Property
(E) Income from other Sources

 

प्रश्न-8 एडवांस टैक्स को क्या किश्तों में दिया जाता है? यदि हाँ तो यह एक वित्तीय वर्ष में कितनी किश्तों में दे सकते हैं? (राजेश कुकरेती, अल्मोड़ा)

 

उत्तर- एडवांस टैक्स किश्तों में दिया जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में निम्न प्रकार से भुगतान कर सकते हैः-

 

दिनांक                        टैक्स Amount

 

15th June                15% of Tax Amount
15th Sept                45% of Tax Amount Less Paid
15th Dec                75% of Tax Amount Less Paid
15th March              100% of Tax Amount Less Paid

 

प्रश्न-9 मुझे जो अपनी कंपनी की ओर से फॉर्म 16 मिला है उसमें लिखा है कि कंपनी ने किस किस तारीख को पहले ही कर की कटौती कर उसका भुगतान कर दिया है। क्या इसके बावजूद मुझे आयकर रिटर्न भरना होगा? (विजय कुमार, गुड़गाँव)

 

उत्तर- फार्म 16 में उल्लेखित आपकी कंपनी द्वारा किये गये कर भुगतान के बावजूद आयकर रिटर्न भरना तभी अनिवार्य होगा जब आपकी आय टैक्स की छूट दी गई आय से अधिक है।

 

प्रश्न-10 मैंने लोन लेकर एक प्लॉट खरीदा है जिस पर मैं दुकान बनाना चाह रहा हूँ। क्या इस प्लॉट की ईएमआई पर मुझे कोई टैक्स छूट मिलेगी? (दीपक नागर, रोहतक)

 

उत्तर- लोन लेकर खरीदे गये प्लॉट के ईएमआई पर कोई टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। हालांकि इस ईएमआई में समाविष्ट ब्याज को आप अपने व्यवसाय के खर्चे में ले सकते हैं।


नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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