इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजली वितरण निगमों के निजीकरण के खिलाफ याचिका खारिज की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 18, 2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिका में जिस राहत की मांग की गई है, वह साफ तौर पर कल्पनाओं पर आधारित है।

यह जनहित याचिका विजय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के कुछ पत्रों का हवाला देते हुए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के संबंध में दायर की गई थी।

याचिका खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा, ‘‘जिस राहत की मांग की गई है, वह कल्पनाओं पर आधारित है। रिकॉर्ड यह संकेत नहीं देते कि याचिकाकर्ता ने किसी भी चरण में प्रतिवादियों (उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य) से संपर्क किया।’’

अदालत ने 11 जुलाई के अपने आदेश में कहा, ‘‘इस मामले को देखते हुए इस चरण में हमें मौजूदा याचिका पर विचार करने का कोई कारण नजर नहीं आता। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

प्रमुख खबरें

पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी, गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने कहा- हम तो उन्हें जानते तक नहीं

ED ने महाराष्ट्र में ISIS से जुड़े मॉड्यूल के 40 से अधिक ठिकानों पर की छापेमारी, 9.7 करोड़ रुपये जब्त

Delhi AQI: गंभीर स्थिति में पहुंची दिल्ली की वायु गुणवत्ता, CAQM ने लगाया GRAP 4

Goa Nightclub Fire Tragedy : नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, गोवा के दो नाइट क्लब सील