ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले Amit Shah, आतंकवादियों के मुख्यालयों को कर दिया गया जमींदोज

By अंकित सिंह | Jun 15, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में एक भव्य समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के 60,244 नवचयनित पुलिस रिक्रूटों को नियुक्ति पत्र वितरित की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यह भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी एकल पुलिस भर्ती पहल है। नवचयनित रिक्रूटों में 48,196 पुरुष और 12,048 महिलाएं हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के राज में हर दिन आतंकवादी हमले होते थे। पीएम मोदी के राज में पाकिस्तान ने तीन बार भारत पर हमला करने की कोशिश की।

 

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शाह ने कहा कि जब उन्होंने उरी में कोशिश की तो उनका सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। पुलवामा के बाद उनका एयर स्ट्राइक किया गया और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के मुख्यालयों को जमींदोज कर दिया गया। पीएम मोदी ने पूरे देश को संदेश दिया कि भारत का खून बहाने के लिए नहीं है और जो भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा, उसे सजा मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया था, उसे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह लागू किया गया है। अगर मैं पीएम मोदी के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो आप 'अमृतकाल' में यूपी पुलिस में शामिल होने जा रही हैं। 


उन्होंने कहा कि आज मेरे सामने बैठे युवाओं के जीवन का सबसे शुभ दिन है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के हर जाति, समुदाय और जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 हज़ार से ज़्यादा युवा भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का सक्रिय हिस्सा बनने जा रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही थी। लेकिन 2017 में राज्य में भाजपा की सरकार बनने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर हो गई। 

 

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शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज तक पुलिस बल में भर्तियां जाति के आधार पर होती थीं। लेकिन आज तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता के कारण आप सभी की नियुक्ति हुई है। आज CCTV कैमरे हैं, कंट्रोल रूम हैं, कमांड सेंटर हैं, PCR One है, 150 से ज्यादा FSL यूनिट हैं। आप सभी को इसे आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि आप सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता के मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नागरिक सुरक्षा अधिनियम, इन तीनों कानूनों के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पाँच साल में देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि अगर कोई FIR दर्ज होती है तो नागरिक को तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा।

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