By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 02, 2018
बंबई उच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में भाजपा प्रमुख अमित शाह को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज की। यह याचिका बॉम्बे वकील एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी।
इस से पहले सोहराबुद्दीन शेख के भाई नयाबुद्दीन शेख ने सीबीआई की एक विशेष अदालत से कहा था कि कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़े बयान में उन्होंने कभी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह या पुलिस अधिकारी अभय चुडासमा का नाम नहीं लिया था। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में कई समन जारी किए जाने के बाद अदालत में पेश हुए नयाबुद्दीन ने सीबीआई जज एस. जे. शर्मा की अदालत में सोमवार को यह बयान दिया था।