By अभिनय आकाश | May 12, 2026
पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने एक बांग्लादेशी नागरिक को जाली भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने और अवैध रूप से जमीन पंजीकृत करने के आरोप में तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। बलिया के विशेष न्यायाधीश रामकृपाल ने सोमवार को अब्दुल अमीन को दोषी ठहराया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी।
आरोप है कि अमीन ने बलिया के कुछ व्यक्तियों की सहायता से अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज प्राप्त किए और उनके आधार पर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पांडुआ क्षेत्र में स्थित पुरुषोत्तमपुर में अवैध रूप से जमीन पंजीकृत कराई। उसने फर्जी तरीके से पासपोर्ट भी बनवाया और बहरीन और सऊदी अरब दोनों की दो-दो यात्राएं कीं। जांच के बाद पुलिस ने अमीन के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।