Delhi Excise Case: 'सबूत नजरअंदाज हुए', Arvind Kejriwal की रिहाई के खिलाफ High Court पहुंची CBI

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 02, 2026

आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी करने वाले विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए, सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि यह आदेश “अभियोजन पक्ष के मामले की चुनिंदा व्याख्या पर आधारित था, जिसमें आरोपियों की संलिप्तता दर्शाने वाली सामग्री को नजरअंदाज किया गया था”, और यह “स्पष्ट रूप से अवैध” था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी 974 पृष्ठों की याचिका में, सीबीआई ने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने अनिवार्य रूप से एक संक्षिप्त सुनवाई की, जिसमें आरोपियों के कार्यों का समग्र रूप से आकलन करने के बजाय साजिश के अलग-अलग पहलुओं से अलग-अलग निपटा गया। इस आदेश को “विकृत” बताते हुए एजेंसी ने कहा कि इसमें “स्पष्ट त्रुटियां” हैं, यह तथ्यों की “गलत व्याख्या” पर आधारित है और आरोप तय करने के चरण से संबंधित उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों/निर्देशों का उल्लंघन करता है।

विशेष अदालत ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए बरी कर दिया था। इस मामले में जिन 21 लोगों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता भी शामिल हैं।विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में कमियों के लिए सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

कुछ ही घंटों के भीतर, सीबीआई ने तत्काल पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई नौ मार्च को होगी। सीबीआई ने कहा, “जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह स्पष्ट रूप से अवैध, विकृत और त्रुटियों से ग्रस्त है। मामले के तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में न केवल असमर्थता हुई है, बल्कि माननीय विशेष न्यायाधीश की इस विफलता के कारण जांच एजेंसी और जांच अधिकारी दोनों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां भी की गई हैं, जो निराधार और समझ से परे हैं।

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