Arvind Kejriwal Out on Bail| जेल से छूटने के लिए Supreme Court ने लगाई ये शर्तें

By रितिका कमठान | May 11, 2024

दिल्ली के कथित शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्षय तृतीया के दिन तिहाड़ जेल से बाहर आ गए है। अक्षय तृतीया का दिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सभी के लिए काफी शुभ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को मंजूरी देते हुए आदेश दिया है कि वो एक जून तक चुनाव प्रचार कर सकते है।

 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आए। यहां परिजन, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अरविंद केजरीवाल का धमाकेदार स्वागत किया। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर कई बंदिशें लगाई है। इन आदेशों का पालन उन्हें करना होगा।

 

कोर्ट ने शर्तों पर दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित शर्तों पर सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। उन्हें जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की राशि में जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि देनी होगी। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।

 

वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतरिम जमानत देने को मामले की योग्यता या आपराधिक अपील पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जो उसके समक्ष विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह समाज के लिए खतरा नहीं है।  

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