आजम खान को झटका, रद्द हुई बेटे अब्दुल्ला खान की विधायकी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 16, 2019

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सांसद आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता सोमवार को अवैध घोषित कर दी। न्यायमूर्ति एस.पी. केसरवानी ने नवाब काजिम अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश पारित किया।

आपको बता दें कि अब्‍दुल्ला आजम खान की मां तजीन फातमा भी रामपुर से विधायक हैं जबकि आजम खान लोकसभा में रामपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब्‍दुल्ला खान की जन्‍म तिथि को लेकर एक स्‍थानीय नेता आकाश सक्‍सेना ने शिकायत की थी। जिसके बाद डीएम ने इस मामले की जांच की करने के बाद अपनी रिपोर्ट जनवरी 2019 में चुनाव आयोग को भेज दिया था।

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