By अभिनय आकाश | Oct 15, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसके अनुसार इस्लाम अपनाने वाला कोई व्यक्ति 'पिछड़ा वर्ग' (BC) आरक्षण का हकदार नहीं है। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने कहा कि जो व्यक्ति हिंदू सामाजिक व्यवस्था से किसी गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में चला जाता है, वह इस तरह के लाभों का दावा नहीं कर सकता। तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें पिछड़े वर्ग के सात मुस्लिम समूहों को मान्यता दी गई थी। इस फैसले के तहत, पिछड़े वर्गों के लोग इस्लाम अपनाने के बाद भी 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' के रूप में माने जा सकते थे। राज्य की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, जो व्यक्ति हिंदू सामाजिक व्यवस्था से किसी गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्म परिवर्तन कर लेता है, वह केवल अपने धर्म परिवर्तन से पहले की सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत विशेष प्रावधानों (affirmative action) का दावा नहीं कर सकता।
2024 के सरकारी आदेश (GO) के आधार पर, उन्होंने 'मुस्लिम लेब्बाई' के रूप में सामुदायिक प्रमाण पत्र (कम्युनिटी सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन किया। तमिलनाडु सरकार के इस आदेश के तहत, 'मुस्लिम लेब्बाई' को पिछड़े वर्ग के उन सात मुस्लिम समुदायों में से एक माना गया है जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तहसीलदार द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद, समीर ने उसी सरकारी आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार ने दलील दी कि यह सरकारी आदेश काफी सोच-विचार के बाद जारी किया गया था, और इसका मकसद केवल यह सुनिश्चित करना था कि जो लोग पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वे इस्लाम अपनाने की वजह से अपना आरक्षण न खो दें।