By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 20, 2025
बलिया की एक अदालत ने 17 वर्षीय लड़की को अगवा कर बलात्कार करने के जुर्म में युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी साजिद को दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उसपरदस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को 27 अप्रैल 2023 को उसके गांव के साजिद उर्फ राजा बाबू नामक युवक ने अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।
इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर साजिद के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की अपहरण और दुष्कर्म की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहतमुकदमा दर्ज किया गया।