भोपाल में कोविड-19 को लेकर रात्रि में आवागमन पर प्रतिबंध अवैध ?, कलेक्टर ने निकाला गलत आदेश

By दिनेश शुक्ल | Sep 21, 2020

भोपाल। कोविड-19 के चलते जहाँ इसके रोकथाम के लिए केन्द्र और राज्य सरकार आदेश निकालकर नागरिकों से उसका पालन करने के लिए निर्देशित कर रही है। वही जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा भी समय-समय पर कोविड-19 पर नियंत्रण को लेकर धारा 144 के तहत आदेश निकाले जा रहे है। लेकिन भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने केन्द्र और राज्य सरकार की गाइड लाइन की अवहेलना करते हुए नया आदेश जारी कर दिया। जिसको लेकर भोपाल के रहने वाले अधिवक्ता अभिमन्यु श्रीवास्तव ने उन्हें पत्र लिखा है। 

इसे भी पढ़ें: जीतू पटवारी ने कहा शिवराज जी आप खुद निर्णय करें आप लायक है या नालायक

अधिवक्ता अभिमन्यु श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त आदेश केंद्र के अनलॉक 4.0 दिशा-निर्देशों व मध्य प्रदेश शासन के आदेशों के विरुद्ध हैं तथा इस प्रकार का प्रतिबंध अवैध है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में धारा 144(5) के अन्तर्गत आवेदन ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4.0 दिशा निर्देशों में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि देश के किसी भी राज्य/शहर/ क्षेत्र में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना लॉक डाउन/ आवागमन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश में बिंदु क्रमांक 9 और 11 में इसकी अवहेलना कर नया आदेश जारी कर दिया गया है। जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर इस विषय पर संज्ञान लेकर इसे संशोधित करने का आग्रह किया है। 

प्रमुख खबरें

Japan में Piyush Goyal का बड़ा वादा, Semiconductor और AI सेक्टर के लिए आसान होंगे BIS Certification से जुड़े कड़े नियम

Patna Municipal Corporation नोटिस विवाद: CM Samrat Choudhary ने बनाई समिति

Gaggal Airport जमीन सौदों में 9 बेनामी लेनदेन मिले, CM Sukhu ने विधानसभा में बताया

New Audi Q3 Luxury SUV भारत में पेश, 204 HP पावर और Quattro AWD के साथ मार्केट में मचाएगी तहलका