Delhi में यमुना नदी में छठ पूजा करना है बैन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी हटाने से किया इनकार

By अंकित सिंह | Nov 06, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं को गीता कॉलोनी स्थित यमुना नदी तट पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। तथ्य यह है कि नदी इतनी प्रदूषित है कि यदि आप इसमें डुबकी लगाते हैं, तो संभावना है कि व्यक्ति को नुकसान होगा। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। नदी स्वयं अत्यधिक प्रदूषित है।

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याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने शबनम बर्नी मामले में अपने हालिया आदेश पर गौर किया, जिसमें इस तथ्य के बारे में न्यायिक नोटिस लिया गया था कि यमुना नदी में प्रदूषण अब तक के उच्चतम स्तर पर है। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला तब आया है जब कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर गाढ़ा जहरीला झाग तैरता देखा गया, क्योंकि नदी में प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है। मंगलवार को छठ पूजा के पहले दिन कई श्रद्धालुओं ने यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग की मोटी परतें होने के बावजूद स्नान के लिए खुद को उसमें डुबोया।

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