बैंक एटीएम से महीने में पाँच निकासी की सीमा हटी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 19, 2016

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

प्रश्न-1. 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने के बाद क्या शादी वाले परिवारों को अधिक नगदी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कोई योजना है? (विजय कुमार, गाजियाबाद)

 

उत्तर- रुपये 500/- और 1000/- के पुराने नोट बंद करने के बाद शादी वाले परिवारों को अधिक नगदी उपलब्ध कराने की सरकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। हालाँकि वह अब बैंक को शादी का कार्ड दिखाकर और केवाईसी दस्तावेज देने के बाद एक अकाउंट से ढाई लाख रुपए तक निकाल सकते हैं।

 

प्रश्न-2. सरकार ने नयी मुद्रा लेने वालों की उंगली पर स्याही लगाने का फैसला किया है। क्या यह स्याही चेक से धन निकालने वालों को भी लगाई जाएगी? (आरती अरोड़ा, दिल्ली)

 

उत्तर- उंगली पर स्याही लगाने का फैसला केवल पुराने बंद किए हुए रुपये 500/- एवं 1000/- के बदले नई मुद्रा लेने वालों के लिए है।

 

प्रश्न-3. पिछले सप्ताह जब पुरानी मुद्रा बंद की गयी तब ऐलान किया गया था कि एक सप्ताह में बीस हजार रुपए निकाल सकते हैं अब कहा जा रहा है कि चौबीस हजार रुपए निकाल सकते है। क्या यह सप्ताह की अवधि धन निकलवाने वाले दिन से शुरू होगी या मैंने शनिवार को रुपए निकाले और मैं सोमवार को फिर निकाल सकता हूँ? (मनोज गोयल, बिजनौर)

 

उत्तर- अधिकतम रुपये 24000/- निकालने के लिए सप्ताह की अवधि 10 नवम्बर, 2016 से गिनी जायेगी।

 

प्रश्न-4. मैंने समाचार में पढ़ा कि फटे पुराने नोट बदलने वाले पुरानी मुद्रा स्वीकार कर रहे हैं। क्या बैंक लोगों से पुरानी मुद्रा स्वीकार करेंगे? (रमेश ओझा, नोएडा)

 

उत्तर- किसी भी बैंक द्वारा किसी खाता-धारक से उसके खाते में जमा कराई जाने वाली रकम की कोई सीमा नहीं दी गई है। पुराने नोट बदलने वाले अपने खाते में कोई भी रकम जमा करा सकते हैं। शायद यह हो सकता है कि कोई बैंक टिक्सो टेप से चिपकाए हुए या बिना नंबरों वाले कटे-फटे नोट न ले।

 

प्रश्न-5. क्या एटीएम से महीने में पांच निकासी पर कोई शुल्क नहीं लगने वाली सीमा अब भी है या यह हटा दी गयी है? (हेमंत खुराना, दिल्ली)

 

उत्तर- वर्तमान में हुई डीमोनीटाइजेशन की घोषणा के चलते एटीएम से महीने में पांच निकासी की सीमा हटा दी गई है।

 

प्रश्न-6. मैंने बैंक में रुपए जमा कराए तो बैंक से संदेश आया कि आप आकर्षक दर पर एफडी करा लीजिए लेकिन क्या एफडी कराने की जानकारी सरकार को नहीं दी जाएगी? (दीप्ति रावत, नैनीताल)

 

उत्तर- यदि आपको एफडी पर मिलने वाली ब्याज की रकम किसी भी वित्त वर्ष में मिलने वाले रुपये 10,000/- या उससे कम है तो आपका टैक्स भी नहीं कटेगा और आपकी एफडी की जानकारी आयकर विभाग को नहीं जायेगी। किन्तु आपकी ब्याज की आय रुपये 10,000/- से अधिक है और आपने फार्म 15 जी या 15 एच दिया है तो आपकी एफडी की जानकारी आयकर विभाग को जायेगी।

 

प्रश्न-7. क्या कोई ऐसी तकनीक या फोन नंबर है जिससे हम जान सकें कि हमारे आसपास के कौन-से एटीएम में नगदी मौजूद है? (जया कुमारी, रतलाम)

 

उत्तर- कुछ ऐसे एप डेवलप किये गये हैं जिससे आप आस-पास के एटीएम में नगदी मौजूद होने की जानकारी पा सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं।

 

प्रश्न-8. आरबीआई ने कहा है कि पुराने नोट बदलवाने पर अपना आईडी प्रूफ की कॉपी देना जरूरी नहीं है बस दिखाना होगा लेकिन कुछ बैंक आईडी प्रूफ की कॉपी मांग रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? (अजय शर्मा, गुड़गाँव)

 

उत्तर- पुराने नोट बदलवाने के लिए आइडी प्रूफ की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके देना जरूरी है और एक बैंक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होगा।

 

प्रश्न-9. क्या बीमार लोगों को बैंक की पंक्ति में लगने से छूट का कोई प्रावधान है? या फिर यह छूट दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है? (शिवकांत झा, पटना)

 

उत्तर- बीमार लोगों को बैंक की पंक्ति में लगने से छूट का कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है।

 

प्रश्न-10. क्या अपने किसी परिजन के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराये जा सकते हैं या फिर परिजन को इसके लिए बैंक आना अनिवार्य है? (पारूल सिंह, लखनऊ)

 

उत्तर- आप अपने किसी भी परिजन के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको खाता-धारक की सेल्फ एटेस्टेड फोटो आइडी प्रूफ की कॉपी, उसके द्वारा आपको आथोराइज करते हुए एक अथॉरिटी लेटर और आपकी सेल्फ एटेस्टेड फोटो आइडी प्रूफ की कॉपी देनी होगी।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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