Bengaluru: पावर टीवी के एमडी को अवमानना ​​के लिए तीन महीने की जेल

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 15, 2026

बेंगलुरु की एक अदालत ने ‘पावर टीवी’ के प्रबंध निदेशक (एमडी) राकेश शेट्टी को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी बी. आर. रविकांत गौड़ा के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने से चैनल को रोकने वाले अंतरिम निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए तीन महीने जेल की सजा सुनाई है।

गौड़ा वर्तमान में कर्नाटक पूर्वी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं। बेंगलुरु ग्रामीण जिला अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी ने आठ सितंबर 2023 को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा का उल्लंघन या अवज्ञा की है।’’

आदेश पारित करते हुए वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश अब्दुल सलीम ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ‘‘बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि प्रतिवादी/अभियुक्त ने निषेधाज्ञा आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की थी’’।

साक्ष्यों का हवाला देते हुए, न्यायाधीश ने पाया कि चैनल ने 22 और 23 सितंबर 2023 को कार्यक्रम प्रसारित किए, जिनमें ‘पावर ब्रेकिंग’ नामक एक शो भी शामिल था। इस कार्यक्रम में याचिकाकर्ता के चरित्र पर चर्चा की गई और उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख खबरें

Kerala: छात्रावास में दो खेल प्रशिक्षु लड़कियां फंदे से लटकी मिलीं

The Bluff Trailer | Priyanka Chopra का धमाकेदार एक्शन अवतार, समुद्री लुटेरों से टकराती दिखीं देसी गर्ल

Indian Army राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग ढाल के रूप में खड़ी है: Kharge

Iranian Airspace बंद होने के कारण Air India ने अमेरिका की कुछ उड़ानें रद्द कीं