Salman Khan firing case: सलमान के दुश्मनों पर बड़ा एक्शन! मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों पर MCOCA की धाराएं लगाईं

By अभिनय आकाश | Apr 27, 2024

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने सलमान खान फायरिंग मामले में सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराएं लगाई हैं। अपराध शाखा के अधिकारी पहले ही मामले में दो शूटरों सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को मामले में वांछित आरोपी के रूप में नामित किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त लख्मी गौतम ने बताया कि हमने मामले में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ मकोका की संबंधित धाराएं लागू की हैं। मामला अब आगे की जांच के लिए एसीपी रैंक के अधिकारी को स्थानांतरित किया जाएगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा कि इससे मामला मजबूत होगा और उचित कानूनी मूल्यांकन के बाद इसे मामले में जोड़ा गया है।

इसे भी पढ़ें: Salman Khan Firing Case Updates: गिरफ्तार किए गये शूटर 25 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रहेंगे

मकोका लगाने के बाद क्या?

मकोका लगने के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपी लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेंगे और उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलेगी. अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा, जांच अधिकारी को अधिक पुलिस हिरासत और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए छह महीने का समय भी मिलेगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई का नाम मामले में वांछित आरोपियों के रूप में जोड़ा गया है और चूंकि दोनों दुर्दांत अपराधियों पर कई गंभीर आपराधिक मामले हैं जिनमें 10 साल से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान है, इसलिए उनके खिलाफ मकोका के प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

इसे भी पढ़ें: सलमान के आवास के बाहर गोलीबारी मामला: दो आरोपियों को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

क्या है सलमान खान फायरिंग मामला?

14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो सदस्य दोपहिया वाहन पर बांद्रा गए और कथित तौर पर सलमान खान के घर पर पांच राउंड फायरिंग की और भाग निकले। बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। 16 अप्रैल को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो शूटरों सागर पाल और विक्की गुप्ता को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया था।  25 अप्रैल को अपराध शाखा ने गिरोह के दो और सदस्यों पंजाब से अनुज थापन (32) और सोनू सुभाष चंदर (37) को गिरफ्तार किया। दोनों कथित तौर पर 15 मार्च को पनवेल आए थे और दो अन्य आरोपियों को आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराए थे। थापन बिश्नोई गिरोह का सदस्य है और उसके खिलाफ पहले भी तीन एफआईआर दर्ज हैं।

प्रमुख खबरें

ठाणे में नाबालिग से दरिंदगी के मामले में दोषी को POCSO Court ने सुनाई 20 साल की कैद

Post Diwali Detox: थकान मिटाकर शरीर को दोबारा एक्टिव करने के आसान तरीके

Under-19 Asia Cup में Arjun Rajput के शतक के बाद भी भारतीय टीम 208 रन पर सिमटी

मुहूर्त ट्रेडिंग: BSE Sensex 401 अंक उछला, संवत 2083 की मजबूत शुरुआत