By अभिनय आकाश | Nov 08, 2023
दिल्ली सरकार ने बुधवार को शहर में ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि नई घोषणा के अनुसार, केवल दिल्ली के पंजीकरण नंबर वाली कैब को ही शहर में चलने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के साधन के रूप में राष्ट्रीय राजधानी में ऐप-आधारित टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए कहने के बाद यह निर्णय लिया गया।
कोर्ट के आदेश के बाद हुई बैठक में दिल्ली के मंत्री राय ने कहा, 'हमने आज ट्रैफिक पुलिस, परिवहन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां ऑड-ईवन योजना को कैसे लागू किया जाए। इस पर चर्चा की गई। हालाँकि, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही कोई आगे की रणनीति या घोषणा करेंगे।