Land for Jobs Scam: Lalu Yadav को Delhi High Court से बड़ा झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Mar 24, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित भूमि-बदले-नौकरी मामले में सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इससे आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री को झटका लगा है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने याचिका को सारहीन और निराधार बताते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

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यह मामला यादव के रेल मंत्री के रूप में 2004 से 2009 के बीच के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी पदों पर कथित अनियमित नियुक्तियों से संबंधित है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यादव के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर हस्तांतरित भूमि पार्सल के बदले में नौकरियां दी गईं। 18 मई, 2022 को यादव और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अपनी याचिका में यादव ने देरी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कथित घटनाओं के लगभग 14 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई, जबकि पहले की जांच एक सक्षम अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करके बंद कर दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि पहले की बंद रिपोर्टों का खुलासा किए बिना मामले को फिर से खोलना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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