Aryan Khan drugs case: समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से मांगी थी 25 करोड़ की रिश्वत? बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने क्या सच आया सामने

वानखेडे की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर ऐडवोकेट आबाद पोंडा ने कहा, उनके मुवक्किल ने शाहरुख खान से न तो रिश्वत की मांग की और न ही घूस ली है। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, वानखेडे और अन्य ने शाहरुख से उनके बेटे को क्लीन चिट देने के एवज में 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।
एक ऐसा मामला जो अब तक शांत नहीं हुआ है, उसमें एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान से न तो कोई रिश्वत मांगी और न ही स्वीकार की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए कोई और जिम्मेदार है। अदालत में पेश होते हुए वानखेड़े ने कहा कि आर्यन खान मामले में उन पर लगाए गए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग के आरोप निराधार हैं। उनके वकील आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि न तो उसने रिश्वत की मांग की थी और न ही रिश्वत ली थी, बल्कि यह कोई और था। उन्होंने कहा कि कहा कि सीबीआई के मामले में भी कथित भुगतान का सीधा आरोप वानखेड़े पर नहीं लगाया गया है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरोपपत्र का न होना इस मामले का मुख्य बिंदु नहीं है।
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इस दौरान वानखेडे की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर ऐडवोकेट आबाद पोंडा ने कहा, उनके मुवक्किल ने शाहरुख खान से न तो रिश्वत की मांग की और न ही घूस ली है। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, वानखेडे और अन्य ने शाहरुख से उनके बेटे को क्लीन चिट देने के एवज में 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।
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फिर होगी केस की सुनवाई
हालाकि, पोंडा ने बेंच के सामने दावा किया कि सीबीआई के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वानखेडे ने रिश्वत की मांग की या रिश्वत ली है। मामले में कानून के हिसाब से तलाशी ली गई थी। फिर आर्यन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। नियम के हिसाब से आर्यन और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च की रखी है।
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