By अंकित सिंह | Feb 25, 2025
दिल्ली की एक अदालत ने लोक सेवकों के काम में बाधा डालने से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस शर्त पर उनकी जमानत मंजूर की कि वह 25,000 रुपये के बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में हुई एक घटना को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में दिल्ली पुलिस टीम पर हुए हमले को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के संबंध में ओखला से विधायक खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया और हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी एवं भगोड़े अपराधी की हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शबाज़ खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।