By अभिनय आकाश | Oct 15, 2024
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह द्वारा शुरू में उन्हें जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने के लिए 10 सितंबर को जमानत देने के बाद आया। आतंकी फंडिंग गतिविधियों की जांच के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तारी के बाद राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने पहले उनकी नियमित जमानत की अर्जी पर अपना फैसला टाल दिया था।
इंजीनियर रशीद के खिलाफ आरोपों में कश्मीर में भारत के प्रति असंतोष भड़काने के लिए पाकिस्तान के अलगाववादियों और गुर्गों के साथ सहयोग करने के आरोप शामिल हैं। उन पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को धमकाने, अपने वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना करने का आग्रह करने का भी आरोप लगाया गया है, उनका दावा है कि ऐसे आदेशों ने कश्मीरियों के उत्पीड़न में योगदान दिया है। क्षेत्र में शासन और सुरक्षा के बारे में चल रही चर्चाओं के बीच यह मामला लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा है।