By रेनू तिवारी | Dec 13, 2024
पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को राज्य में कैश-फॉर-स्कूल जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत को 31 दिसंबर को पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला करना चाहिए।
इस साल अप्रैल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में चटर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चटर्जी को 1 फरवरी, 2025 को रिहा किया जाएगा। अगर आरोप तय करने और गवाहों की जांच पहले हो जाती है, तो उन्हें इसके तुरंत बाद भी रिहा किया जा सकता है। हालांकि, उन्हें विधानसभा का सदस्य होने के अलावा किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।