Bihar: गठबंधन तोड़ने के 15 महीने बाद जब मिले अमित शाह और नीतीश कुमार, जानें क्या हुई बात

By अंकित सिंह | Dec 11, 2023

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग दोहराई और उनसे आग्रह किया कि प्रांत में बढ़े हुए जाति-आधारित कोटा को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट मिल सके। शाह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पटना में थे और पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से बाहर निकलने के बाद कुमार के साथ उनकी पहली बैठक थी। 

 

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बैठक में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए। कुमार ने कहा कि बिहार को अगले पांच वर्षों में अपने गरीब लोगों के उत्थान में मदद के लिए 2.50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार विशेष दर्जे के लिए सभी अपेक्षित मानदंडों को पूरा करता है। अगर केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो वह कम समय में यह (गरीबों का उत्थान) कर देगा। विकास के बावजूद हम कई मानकों पर राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से अधिक धनराशि मिलती है, जिससे उन्हें विशेष कर लाभ भी मिलता है। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से किसी भी राज्य को यह वर्गीकरण नहीं दिया गया है। इससे पहले, 10 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था।


मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि बैठक में सीएम ने केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया. बिहार 2010 से राज्य को विशेष दर्जा देने का मुद्दा उठा रहा है। राज्य में महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के कारण नई मांग जरूरी हो गई थी। कुमार ने शाह से राज्य में जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% तक नौवीं अनुसूची में शामिल करने का भी आग्रह किया, यह मांग उन्होंने पहले भी की थी।

 

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उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से जाति सर्वेक्षण कराया और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी। हमने केंद्र से हाल ही में संशोधित दो कानूनों को शामिल करने का अनुरोध किया है, जो बिहार में जाति-आधारित कोटा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए उन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट प्रदान करने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करते हैं।

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