सरदार पटेल के आदर्शों पर BJP: जेल में 30 दिन से ज़्यादा रहे मंत्री देंगे इस्तीफा, राजनाथ सिंह का वादा

By अंकित सिंह | Dec 02, 2025

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनकी विरासत को पुनर्जीवित करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और पटेल के भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। सरदार सभा में बोलते हुए, रक्षा मंत्री ने पार्टी द्वारा 130वें संविधान संशोधन को लागू करने के कदम का हवाला दिया, जिसके तहत 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने पर मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा।

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सभा को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी मंत्री के खिलाफ, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, किसी भी शिकायत की जाँच होनी चाहिए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरदार वल्लभभाई पटेल की इस इच्छा का स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा ने सम्मान किया है... हमने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने का भी निर्णय लिया है। अगर कोई पदधारी व्यक्ति 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हम इस कानून को भारत की संसद में पारित कराने का प्रयास कर रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम यहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने आए हैं... कुछ राजनीतिक ताकतें थीं जो चाहती थीं कि सरदार वल्लभभाई पटेल इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएँ। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इतिहास के पन्नों में एक चमकते सितारे के रूप में फिर से स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। चल रही सरदार @150 पदयात्रा ने कुल मिलाकर 72 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो पटेल के राष्ट्रीय एकता और नागरिक उत्तरदायित्व के संदेश का प्रचार करती है। यह पदयात्रा उनके आदर्शों के प्रति एक जीवंत श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करती है, समुदायों को अनुशासन, एकता और समर्पित सेवा अपनाने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही देश भर में सहभागी नागरिकता को मज़बूत करती है।

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इस बीच, 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का एक ढाँचा प्रस्तावित करता है, यदि वे पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहते हैं।

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